प्रदेश के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 को Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2021 आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।
- इस योजना में सरकार द्वारा 16 नवंबर 2017 को संशोधन भी किया गया था। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का कार्यान्वयन
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को जो अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा तथा जिला स्तर पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से इस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश का 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का नागरिक उठा सकता है।
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
किस ने लांच की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
योजना आरंभ होने की तिथि | 1 अगस्त 2014 |
योजना के अंतर्गत संशोधन होने की तिथि | 16 नवंबर 2017 |
ऋण राशि | 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ब्याज दर | 5%-6% |
ऋण वापस करने की अवधि | 7 वर्ष |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
वर्ग | पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी | ब्याज |
सामान्य वर्ग | 15% अधिकतम 1200000 रुपए पर | 5% महिला उद्यमी हेतु तथा 6% पुरुष के लिए |
बीपीएल वर्ग | 20% अधिकतम 1800000 रुपए पर | 5% महिला उद्यमी हेतु तथा 6% पुरुष के लिए |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
प्रदेश के सभी बेरोजगार नागरिकों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि मध्यप्रदेश के नागरिक अपना उद्यम स्थापित कर पाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे तथा प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का आरंभ 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत उन सभी नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2021 के माध्यम से नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे कि वह आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
- 16 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को संशोधित किया गया था।
- Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2021 के अंतर्गत 7 वर्ष के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- ऋण की राशि ₹1000000 से लेकर ₹20000000 तक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी के लिए 5% तथा पुरुष उद्यमियों के लिए 6% ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- इस योजना की नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता
- अभी तक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह योजना के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सकता।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
एमपी युवा उद्यमी योजना मैं आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- 10 वीं कक्षा की मार्कशीट